मंगलवार, 20 अप्रैल 2021

कोरोना संक्रमण में वृद्धि के मध्यनजर निजी हॉस्पीटल अधिग्रहित

बाड़मेर, 20 अप्रेल। जिले में कोरोना वायरस के मरीजो की संख्या वृद्धि को देखते हुए निजी चिकित्सालय में मरीजों को भर्ती एवं इलाज की आवश्यकता के मध्यनजर कार्यवाहक जिला कलक्टर मोहनदान रतनू द्वारा चौहटन चौराहा स्थित थार हॉस्पिटल को अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए गए है।

कार्यवाहक जिला कलक्टर मोहनदान रतनू ने बताया कि थार हॉस्पीटल का सम्पूर्ण ढांचा मौजूदा स्थितिनुसार अधिग्रहित किया गया है। उन्होने बताया कि अधिग्रहण अवधि के दौरान अस्पताल का संचालन अधिग्रहणकर्ता द्वारा किया जाएगा। अधिग्रहण अवधि के किराये तथा पानी व बिजली के अपभोग पर हुए व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। उन्होनें बताया कि अस्पताल में चिकित्सा, नर्सिंग स्टाफ, दवाईयों, ऑक्सीजन सिलेण्डर की व्यवस्था अधिग्रहणकर्ता द्वारा की जाएगी।
उन्होनें बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियम 65(3)(ग) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अस्पताल को जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज बाड़मेर द्वारा अधिग्रहण किया जायेगा एवं अधिग्रहण की वास्तविक तिथि से ही उक्तानुसार देय भुगतान देय होगा।
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