शुक्रवार, 2 अप्रैल 2021

श्री मल्लीनाथ पशु मेला स्थल पर कोविड-19 संक्रमण रोकथाम हेतु दिशा निर्देश जारी

 सांस्कृतिक, मनोरंजन, प्रतियोगिता, उद्घाटन एवं समापन समारोह आयोजन की अनुमति नहीं

बाड़मेर, 02 अप्रेल। राज्य में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण की परिस्थितियों के मध्यनजर जिले में राज्य स्तरीय श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के आयोजन के दौरान कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने दिशानिर्देश जारी किए हैं।

जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार मेला स्थल पर एक जगह अत्यधिक लोगों की भीड़ एकत्रित हो, ऐसे किसी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं मेला स्थल पर सांस्कृतिक, मनोरंजन, प्रतियोगिता, उद्घाटन तथा समापन समारोह आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा।

अन्य राज्य से आगमन पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य

जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि मेला स्थल पर अन्य राज्य से आगमन पर संबंधित को 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश अनुमत किया जाएगा। वहीं जिसके पास उक्त टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, उनका तत्काल सैंपल लेकर टेस्ट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

प्रवेश एवं निकासी स्थलों पर पर्याप्त व्यवस्थाओं के निर्देश

उन्होंने मेला स्थल पर प्रवेश एवं निकासी के बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हेण्डवॉश एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।  उन्होंने मेला स्थल पर प्रवेश के दोनों द्वार पर चेकपोस्ट का गठन कर पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग का एक-एक स्टाफ अनिवार्य होगा, उक्त टीम राउंड द क्लॉक कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि प्रवेश द्वार पर चेकिंग के दौरान संदेहास्पद पाए जाने पर विनम्रता पूर्वक प्रवेश से मना किया जाकर तत्काल चिकित्सकीय देखरेख की सलाह दी जाएगी। उन्होंने मेला स्थल पर सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, गोल घेरों की व्यवस्था हेतु पर्याप्त स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि गृह विभाग के पूर्व में जारी आदेशों के द्वारा अनुमत एवं निषिद्ध गतिविधियों की श्रेणी में नहीं है, वह वर्णित प्रतिबंधों के साथ जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि मेला कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी एवं फेस मास्क अनिवार्य रहेगा।

जिला कलक्टर ने मेला स्थल पर पार्किंग क्षेत्र, कैंटीन, प्रतिक्षालय पर भीड़ एकत्रित ना हो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियंत्रण कक्ष को एंबुलेंस उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जो नियन्त्रण कक्ष के निर्देशानुसार कार्यरत रहेगी।

संक्रमण पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से स्थगित होगा मेला

जिला कलक्टर ने मीणा ने बताया कि मेला स्थल पर संक्रमण पाया जाने पर मेले को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मेले का आयोजन गृह विभाग के आदेशों के संलग्न जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने उक्त मानक संचालन प्रक्रिया एवं भारत सरकार एवं गृह विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना हेतु मेला मजिस्ट्रेट को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मेला मजिस्ट्रेट को विस्तृत आदेश जारी कर मेला स्थल पर प्रबंधकीय व्यवस्था तैयार करने एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।

कार्यक्रमों पर निगरानी के लिए टास्क फोर्स गठन के निर्देश

उन्होंने कोविड-19 रोकथाम के लिए मेला समन्वय समिति को एक टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए हैं, जो मेले के दौरान आयोजित समस्त कार्यक्रमों की निगरानी करेगी। उन्होंने बताया कि मेला समन्वय समिति कोविड-19 रोकथाम के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर पर्यवेक्षण करेगी एवं चिकित्सा विभाग की टीम संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने लेकर जांच एवं परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी 

उन्होंने बताया कि उक्त शर्तो एवं प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने का दायित्व मेला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट बालोतरा, तहसीलदार पचपदरा, पुलिस उप अधीक्षक बालोतरा, थाना प्रभारी बालोतरा एवं आयोजकों का होगा।

जारी दिशा-निर्देशों की हो कठोरता से पालना

उन्होंने उक्त दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करने एवं लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्णित समस्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दंडनीय है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस 2020 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग जारी किया जा सकेगा।

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