23 से 27 फरवरी तक ई-निलामी से होगा मदिरा दुकानों का आवंटन
बाड़मेर, 12 फरवरी। जिले के अनुज्ञाधरी एवं शराब कारोबारियों के नई आबकारी नीति वर्ष 2021-22 तथा ई-निलामी के संबंध में शंकाओं के समाधान के लिए शुक्रवार को जिला आबकारी कार्यालय बाड़मेर में बैठक का आयोजन किया गया तथा विस्तृत जानकारी दी गई।जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नई आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2021-22 जारी की गई है। उन्होनें बताया कि नई नीति के अनुसार वर्ष 2021-22 की मदिरा दुकानों का आवंटन 23 फरवरी से 27 फरवरी तक पांच चरणों में किया जाएगा। उन्होनें बताया कि दुकानों का आवंटन प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी.लि. के माध्यम से ई-निलामी द्वारा किया जाएगा।
उन्हानें बताया कि शुक्रवार को जिले के समस्त अनुज्ञाधारियों एवं शराब कारोबारियों को नई आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2021-22, एम.एस.टी.सी. के माध्यम से ई-निलामी की आवेदन प्रक्रिया, भुगतान प्रक्रिया एवं शराब विक्रेताओं की अन्य समस्याओं एवं शंकाओं के समाधान के लिए बैठक का आयोजन कर उन्हें विस्तृत जानकारी दी गई तथा उनके विभिन्न प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान किया गया। उन्होनें बताया कि इस दौरान आबकारी निरीक्षक राकेश खत्री, बंदोबस्त प्रभारी सुरेन्द्रपालसिंह तथा जिले के अधिकांश अनुज्ञाधारी एवं शराब कारोबारी उपस्थित रहे।
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