शुक्रवार, 26 फ़रवरी 2021

निजी दुपहिया एवं चार पहिया वाहनों के स्वामित्व हस्तानान्तरण पर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट

 परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न करों पर छूट

बाड़मेर, 26 फरवरी। जिला परिवहन विभाग की और से 31 जनवरी 2021 तक बकाया टैक्स वाले वाहनों पर ब्याज एवं शास्ति पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। वहीं दुपहिया एवं चार पहिया निजी वाहनों के स्वामित्व हस्तानान्तरण पर टैक्स मे 50 प्रतिशत की छूट की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि छूट के साथ खनिज विभाग की और से ई-रवाना के तहत बने वाहनों के चालानों को परिवहन विभाग ने ब्लैक लिस्टेड किया था। उन पर लगे जुर्माने पर 75 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। ओवरलोड वाहनों के जुर्माना राशि को 20 हजार से घटाकर 5 हजार रूपये किया गया है।
उन्होनें बताया कि राज्य के समस्त भार वाहनों के वर्ष 2021-22 का टैक्स जमा कराने के लिए वाहन स्वामी जिला परिवहन कार्यालय बाड़मेर में 5 हजार से अधिक का टैक्स नकद राशि के रूम में 15 मार्च 2021 तक जमा करवा सकते है।
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