बाडमेर, 12 जनवरी। जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए करंट प्रभावित करने वाले मांझे, प्लास्टिक अथवा इस प्रकार के चाईना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने हुए एवं अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने पक्के धागों को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त प्रकार के धागे अथवा मांझे का पतंगबाजी हेतु कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेंगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग एवं विक्रय की अनुमति दी जाएगी। उन्होने बताया कि प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने उपखण्ड मजिस्टेªट एवं पुलिस प्रशासन को इस संबंध में पूर्व में जारी धारा 144 के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने तथा पतंग बेचने वाली दुकानों की आकस्मिक चैकिंग करने के निर्देश दिए है ताकि जिले में पक्का धागा/चाईनीज मांझे के विक्रय पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सकें।
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