शुक्रवार, 22 जनवरी 2021

राज्य बीमा की प्रथम/अधिक घोषणा पत्र की प्रति भिजवाने के निर्देश

बाड़मेर, 22 जनवरी। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग बाड़मेर द्वारा जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उनके अधीनस्थ कार्मिकों के राज्य बीमा की प्रथम/अधिक घोषणा पत्र तथा जीए-55 जिसमें मार्च 2020 के बीमा की कटौती की गई है कि हार्डकॉपी भिजवाने के निर्देश दिए गए है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग बाड़मेर के उप निदेशक डॉ. संजीव कुमार दास ने बताया कि कोविड-19 आपदा के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार मार्च देय अप्रेल 2020 के वेतन से बीमा कटौती नहीं की जाकर मई देय जून 2020 एवं जून देय जुलाई 2020 के वेतन से की गई। उन्होने बताया कि उक्त बिलों का भुगतान कोषालय द्वारा ऑनलाईन किये जाने के कारण राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि कार्यालय बाड़मेर को राज्य बीमा के प्रथम/अधिक कटौती के घोषणा पत्र प्राप्त नहीं हुए है।
उन्होने जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उनके अधीन कार्मिकों जिनकी बीमा की प्रथम कटौती की गई है के एसआईपीएफ पॉर्टल पर ऑनलाईन किया हुआ प्रथम घोषणा-पत्र संबंधित डीडीओ आईडी से फॉरवर्ड करके मय जीए-55 जिसमें मार्च 2020 के बीमा की कटौती की गई है, भिजवाने के निर्देश दिए है ताकि बीमा पॉलिसी जारी की जा सके। उन्होने उक्त दस्तावेजों की हार्डकॉपी भिजवाने के निर्देश दिए है।
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