शुक्रवार, 21 अगस्त 2020

अवधिपार ऋणी किसानों का 50 प्रतिशत ब्याज होगा माफ

 सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को दी राहत

किसानों के ब्याज के रूप में 239 करोड़ रूपये होंगे माफ
60 हजार किसानों को मिलेगा लाभ

        बाड़मेर, 21 अगस्त। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की स्वीकृति जारी की है। इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है। इससे किसानों के ब्याज के रूप में करीब 239 करोड़ रूपये माफ होंगे।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेश्नियों के मद्देनजर राहत देने के निर्देश दिये थे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई, 2019 तक अवधिपार हो चुके है। ऐसे अवधिपार श्रेणी के 60 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। ऐसे किसानों को 30 नवम्बर, 2020 तक अपना ऋण चुकाना होगा।
      सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों द्वारा किसानों को कृषि कार्यो के लिए दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है।
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