मंगलवार, 1 दिसंबर 2020

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर सख्ती बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कार्मिक का अवकाश स्वीकृत करने पर प्रधानाचार्य को नोटिस

बाड़मेर, 01 दिसम्बर। पंचायतीराज चुनाव के दौरान जारी आदेशों की अवहेलना कर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अपने स्तर पर कार्मिक को अवकाश स्वीकृत करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने राउमावि सुदाबेरी धोरीमन्ना के प्रधानाचार्य श्रीराम विश्नोई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत राउमावि सुदाबेरी के अध्यापक नवीनसिंह को मतदान अधिकारी(एपीओ 2) नियुक्त किया जाकर तामिल हेतु सूचना चाही गई। जिस पर राउमावि सुदाबेरी के प्रधानाचार्य श्रीराम विश्नोई ने उक्त चुनाव आदेश बिना तामिल पुनः लौटाते हुए बताया कि उक्त अध्यापक को उनके भाई की शादी के मद्देनजर 17 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। जबकि पंचायतीराज चुनाव हेतु जारी आदेशानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति हेतु विधानसभा क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।
उन्होने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने हुए बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अपने स्तर पर कार्मिक का अवकाश स्वीकृत कर आदेशों की अवहेलना करने पर प्रधानाचार्य श्रीराम विश्नोई को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
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