बुधवार, 26 अगस्त 2020

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर, 900 मतदाताओं की संख्या पर एक मतदान केन्द्र स्थापित करने के निर्देश

बाडमेर, 26 अगस्त। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण से बचाव एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु 1100 मतदाताओं की सीमा को आयोग द्वारा घटाकर 900 मतदाताओं की संख्या पर एक मतदान केन्द्र स्थापित करने के निर्देश जारी किये गये है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) विश्राम मीणा ने जिले के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी पचपदरा को निर्देशित किया है कि निर्वाचक नामावलियों को आयोग के निर्णय एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप ही संशोधित किया जाना सुनिश्चित किया जावें। उन्हांेने मुख्य मतदान केन्द्र के अतिरिक्त एक सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करने हेतु संशोधित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, परिशिष्ठ 2 तथा प्रपत्र 3 में भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट, संशोधन प्रस्ताव प्रपत्र 4 में आवश्यक रूप से तैयार कर एक सितम्बर, 2020 तक जिला कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि मतदान केन्द्रों का संशोधन करते समय जिला परिषद क्षेत्र एवं पंचायत समिति के सदस्य का क्षेत्र एक मतदान केन्द्र में शामिल नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में जारी दिशा निर्देशानुसार पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सामान्यतः 1100 मतदाताओं के लिए एक मतदान बूथ स्थापित करने के निर्देश है। इन्ही निर्देश के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियां तैयार की हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण से बचाव एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु 1100 मतदाताओं की सीमा को आयोग द्वारा घटाकर 900 मतदाताओं की संख्या पर एक मतदान केन्द्र स्थापित करने के निर्देश जारी किये गये है।
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