बाड़मेर, 22 अप्रेल। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं मानव जीवन की रक्षार्थ आमजन से मॉडिफाईड लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने तथा सार्वजनिक स्थलों एवं समस्त सरकारी, निजी कार्यालयों में भ्रमण एवं कार्य सम्पादन करते समय मास्क का प्रयोग करने की अपील की है।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। उन्होने बताया कि किसी उपभोक्ता ने मास्क नही पहन रखा है, उसको दुकानदार द्वारा बिक्री नही की जायेगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जायेगा। छोटी दुकान में दो व बड़ी दुकान में पांच से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नही होगी तथा सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी। उन्होने बताया कि सार्वजनिक स्थनों पर पांच से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर थूकना दण्डनीय होगा। शराब, गुटका, तम्बाकू की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह आदि कार्यक्रमों और अन्त्येष्टि के लिए संबंधित मजिस्टेªेट की अनुमति अनिवार्य है।
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