बुधवार, 22 अप्रैल 2020

पंचायतीराज विभाग के अभियन्ताओं की डयूटी कोविड-19 कार्यो हेतु नहीं लगाने के निर्देश


बाडमेर, 22 अप्रेल। जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में पदस्थापित विभागीय अभियन्ताओं की डयूटी कोविड-19 कार्यो हेतु नहीं लगाने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि गृह विभाग के आदेश द्वारा राज्य में 3 मई तक की अवधि के लिए लॉकडाउन के संबंध में क्रियान्वयन गाइड-लाईन जारी की गई है जिसमें महानरेगा तथा केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के कार्यो को अनुमत श्रेणी में रखा गया है। उक्त आदेश के अनुरूप अनुमत गतिविधियों के समस्त कार्य 20 अप्रेल से प्रारम्भ किए गए है, जबकि जिला परिषद एवं पंचायत समिति में पदस्थापित विभागीय अभियन्ताओं की डयूटी निर्माण कार्यो एवं विभागीय कार्यो के अलावा कोविड-19 से संबंधित कार्यो मे लगाई हुई है। उन्होने बताया कि विभागीय अनुमत कार्य यथा महात्मा गांधी नरेगा, सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास योजना सहित सभी प्रकार के सड़कों, सिंचाई परियोजना, भवनों, जल संरक्षण कार्यो को प्रारम्भ करने के कारण निर्माण कार्यो की देखरेख, कार्यो की माप, मूल्यांकन, ग्रुप मेनेजमेन्ट इत्यादि सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुंए कार्य करवाने में अभियन्ताओं की जिम्मेदारी और बढ जाती है।
जिला कलक्टर मीणा ने विभागीय योजनाओं के निर्माण कार्यो का सफल क्रियान्वयन करवाये जाने हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा, समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं समस्त विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभियन्ताओं की सेवाएं कोविड-19 से संबंधित कार्यो के लिए नहीं ली जावे तथा कोविड-19 से संबंधित कार्यो हेतु किए गए आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए विभागीय अभियन्ताओं को विभागीय अनुमत कार्य सम्पादन कराये जाने हेतु निर्देशित करे।
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