बुधवार, 5 फ़रवरी 2020

बैटरी डीलर के लिए अब रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य

बाड़मेर, 5 फरवरी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में बैटरी डीलर का ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिर्वाय है। रजिस्ट्रीकरण की हार्डकॉपी व अन्य समस्त दस्तावेजोें सबंधित क्षेत्रीय कायरलय मेें प्रस्तुत किये जायें। इनके रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीनीकरण एवं रजिस्ट्रीकरण के निलंबन, रद्दकरण, निरस्त करने के लिये क्षेत्रीय अधिकारी सक्षम होंगे।
मण्डल की सदस्य सचिव शैलजा देवल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 10 हजार रूपये का शुल्क देय होगा, जिसका भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्र पर राज्य मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र व संदर्भित दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन का निस्तारण सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पूर्व किसी प्रकार के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति उन सभी विनिर्माता आयातकर्ता समायोजक और मरम्मतकर्ताओ को भी प्रेेषित की जायेगी जिनके उत्पादोें का विक्रय डीलर द्वारा किया जाता है।
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