बकाया लीज राशि के भुगतान पर ब्याज में छूट की अवधि बढ़ाई
राज्य सरकार के वर्ष 2019-20 के बजट में नगरीय विकास प्राधिकरणों, विकास न्यासों, नगरीय निकायों तथा राजस्थान आवासन मण्डल को देय बकाया लीज राशि के भुगतान के लिए बकाएदारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एमनेस्टी (माफी) योजना घोषित की गई थी। इसके अनुसार, 31 दिसम्बर, 2019 तक बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट देय थी। अब इस छूट का लाभ लेने के लिए भुगतान की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है।
गहलोत के इस निर्णय से नगरीय क्षेत्र के भूमि मालिकों को राहत मिलेगी। साथ ही, विभिन्न नगरीय निकायों की राजस्व प्राप्तियां बढ़ेंगी तथा भुगतान की गई लीज राशि का अंश राजकोष में भी प्राप्त होगा।
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