मंगलवार, 28 जनवरी 2020

नगरीय क्षेत्रों के लोगों को राहत के साथ-साथ निकायों की राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए सकारात्मक निर्णय

बकाया लीज राशि के भुगतान पर ब्याज में छूट की अवधि बढ़ाई


बाड़मेर, 28 जनवरी। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों और नगर विकास न्यासों की बकाया लीज राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
राज्य सरकार के वर्ष 2019-20 के बजट में नगरीय विकास प्राधिकरणों, विकास न्यासों, नगरीय निकायों तथा राजस्थान आवासन मण्डल को देय बकाया लीज राशि के भुगतान के लिए बकाएदारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एमनेस्टी (माफी) योजना घोषित की गई थी। इसके अनुसार, 31 दिसम्बर, 2019 तक बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट देय थी। अब इस छूट का लाभ लेने के लिए भुगतान की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है।
गहलोत के इस निर्णय से नगरीय क्षेत्र के भूमि मालिकों को राहत मिलेगी। साथ ही, विभिन्न नगरीय निकायों की राजस्व प्राप्तियां बढ़ेंगी तथा भुगतान की गई लीज राशि का अंश राजकोष में भी प्राप्त होगा।

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