बाडमेर,
18 अक्टूबर। दीपावली पर्व पर जिले में
कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्टेªट
अंशदीप ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 21
अक्टूबर को सायं 6.00 बजे से लागू होकर 1
नवम्बर को सायं 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील
रहेगा।
जिला मजिस्टेªट अंशदीप ने बताया कि दीपावली पर्व के
मद्दे नजर असामाजिक तत्वों से जिले में एलपीजी गोदाम, पेट्रोल
पम्प, भूमिगत केरोसीन डिपों तथा अन्य महत्वपूर्ण
स्थानों पर आगजनी तथा त्यौहार के अवसर पर जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाके, बारूद
का प्रयोग एवं आतिशबाजी कर लोक शांति भंग करने की आशंका के मद्दे नजर कानून एवं
शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से
प्रतिबन्ध रहेगा।
आदेश के तहत दीपावली पर जिले में सायं 8.00
बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी एवं रात्रि 10
बजे के पश्चात् पटाखे नहीं छोडे जाएगे एवं अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जा सकेगी।
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति इस दौरान अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी, स्टीक
इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा, न
ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से
प्रदर्शन करेगा लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण
संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं
होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार
निर्धारित कृपाल रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान
शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना
एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के
संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन
पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक
रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल मे
लेकर विचरण नहीं करेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति इस दौरान ध्वनि विस्तारक यन्त्रों
का उपयोग बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट
की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। इसी प्रकार अग्निवाहक पटाखे यथा राकेट, चिडिया, हवाई
जहाज, हवाई पटाखे,
सिटी पटाखे एवं सूतली बम्ब का प्रयोग
सार्वजनिक स्थलों तथा घास डिपो, बस स्टेण्ड,
सिनेमा, रेल्वे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल
पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट
ऑफिस एवं औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा। आदेश की
अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत
कार्यवाही की जाएगी।
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