बाड़मेर,
03 दिसंबर। जोधपुर डिस्कॉम ने कृषि
उपभोक्ताओं की सुविधा एवं कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवता में वृद्धि
तथा राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की स्वैच्छिक भार वृद्धि
घोषणा योजना की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई है। पूर्व में यह अवधि 30
नवंबर तक थी। योजना की सभी शर्त पूर्व के आदेश के अनुसार ही रहेगी।
प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी ने बताया कि ऐसे
कृृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है या दूसरे कुएं पर जो
उसी खसरा, खेत, परिसर, मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढाते है, उन्हें
इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनके मुताबिक पूर्व में दो मोटर स्वीकृत है एवं
कृृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे। प्रबंध
निदेशक ने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत यदि कृषि उपभोक्ताओं
का विद्युत भार बढा हुआ पाया जाएगा तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाएगी। उनकी
ओर से धरोहर राशि 15 रूपए प्रति एचपी प्रतिमाह की दर से दो माह के
लिए जमा करवाने पर भार नियमित कर दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि उपभोक्ता
इस योजना का लाभ नहीं उठाते है, तो इस योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के
दौरान उनका भार स्वीकृृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं से बढे हुए भार
पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी। प्रबंध निदेशक सिंघवी ने बताया कि दो
वर्ष तक कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो
वह इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि
उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि एवं नई 11
केवी लाइन एवं सब स्टेशन का खर्चा निगम की ओर से वहन किया जाएगा। यह योजना 31
अगस्त 2019 तक जारी कृषि कनेक्शन पर लागू होगी। उन्होंने
बताया कि योजना लागू होने के दौरान किसी उपभोक्ता की बढे हुए भार की वीसीआर भरी जा
चूकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधान के अनुसार नियमित की जाएगा। उन्होंने बताया
कि योजना की समाप्ति के बाद भार सत्यापन के लिए विषेष अभियान चलाया जाएगा।
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