सोमवार, 2 दिसंबर 2019

कामधेनू डेयरी योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर


                बाड़मेर, 02 दिसंबर। पशुपालकों, गोपालकों, कृषकों, नवयुवकों एव महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए गोपालन विभाग ने कामधेनु डेयरी योजना लागू की गई है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है।
                पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.गंगाधर शर्मा ने बताया कि कामधेनु डेयरी योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गीर, थारपारकर, हरियाणवी में से कोई एक नस्ल की 30 दुधारू गायें खरीद कर डेयरी की स्थापना की जानी है। उनके मुताबिक इसमें आधारभूत संरचना, उपकरण इत्यादि के लिए बैंक लोन राजकीय अथवा निजी बैक की ओर से 5 वर्ष तक के लिए लाभार्थी एवं बैक की परस्पर सहमति पर दिया जा सकेगा। इसमें लाभार्थी की ओर से 10 प्रतिशत हिस्सा राशि खर्च की जाएगी। उन्हांेने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से प्रायोजित डेयरी उधमिता विकास योजना की तरह बैक एडेड पूंजी अनुदान का प्रावधान कर इसे न्यूनतम 3 वर्ष के लिए लॉक-इन पीरियड में रख कर इसका समायोजन किया जाएगा। बाड़मेर जिले में वर्तमान में 1 डेयरी यूनिट स्वीकृत की जानी है।
लाभार्थी की पात्रता: लाभार्थी के चयन के लिए पशुपालन एवं डेयरी का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को प्राथमिकता एवं स्वंय की एक एकड़ जमीन की पात्रता रखी गई है। आवेदक को इस प्रयोजनार्थ बैंक अथवा स्वविŸा पोषित संस्थान से ऋण नहीं लिए जाने संबंधी शपथ प़त्र देना होगा। अधिक जानकारी के लिए योजना की विस्तृत दिशा निर्देश, आवेदन एवं शपथ-पत्र निदेशालय गोपालन की वेबसाइट www.gopalan.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।

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