शुक्रवार, 25 अक्तूबर 2019

नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा के साथ संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू

बाड़मेर, 25 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार को नगरीय निकायों के आम चुनाव-2019 की घोषणा के साथ ही बाड़मेर एवं बालोतरा नगरपरिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं।
         जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नगरीय निकायों के आम चुनाव-2019 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की हैं। इसके अनुसार सदस्य पद के लिए 16 नवम्बर को मतदान तथा 19 नवम्बर को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सदस्य पद के लिए 1 नवम्बर को लोक सूचना जारी की जाएगी। लोक सूचना के साथ ही नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी।  नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 नवम्बर रहेगी। उनके मुताबिक 6 नवम्बर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 8 नवम्बर तक अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी। इसके बाद 9 नवम्बर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसी तरह 16 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान तथा 19 नवम्बर मंगलवार को मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 26 नवम्बर तथा उपाध्यक्ष पद के लिए 27 नवम्बर यदि आवश्यक हुआ तो मतदान एवं इसके तुरन्त बाद मतगणना होगी। उन्होंने  बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं। संबंधित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने से पूर्णतयाः प्रतिबंधित रहेंगे।

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