बाड़मेर, 26 सितंबर। अल्पसंख्यक समुदाय के बकाया ऋणियों को तत्काल बकाया ऋण राशि मय ब्याज के जमा कराने के निर्देश दिए गए है। बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उम्मेदसिंह भाटी ने बताया कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार के लिए वर्ष 2002 से 2017-18 तक कारोबारी ऋण वितरित किए गए है। उनके मुताबिक जिन ऋणियों ने उक्त प्राप्त ऋण की बकाया राशि आज दिन तक जमा नहीं करवाई है, वे समस्त ऋणीं अंतिम अवसर मानते हुए बकाया ऋण राशि मय ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज के कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर तत्काल जमा कराएं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उम्मेदसिंह भाटी ने बताया कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार के लिए वर्ष 2002 से 2017-18 तक कारोबारी ऋण वितरित किए गए है। उनके मुताबिक जिन ऋणियों ने उक्त प्राप्त ऋण की बकाया राशि आज दिन तक जमा नहीं करवाई है, वे समस्त ऋणीं अंतिम अवसर मानते हुए बकाया ऋण राशि मय ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज के कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर तत्काल जमा कराएं।
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