बाड़मेर,
06 सितंबर। टयूबवैलांे से पानी फिल्टर कर
कैनांे मंे भरकर बेचने संबंधित शिकायतांे को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को
खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने विभिन्न पानी पैकिंग प्लांटांे का निरीक्षण
किया। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित पानी पैकिंग प्लांट संचालकांे
को नोटिस जारी किए गए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने बताया
कि पानी पैकिंग प्लांटांे के संबंध मंे पिछले कई दिनांे से शिकायतें प्राप्त हो
रही थी। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी के निर्देशांे
की पालना मंे टीम का गठन कर शुक्रवार को करीब एक दर्जन पानी के पैकिंग प्लांटांे
का निरीक्षण किया गया। इसके तहत गेहूं रोड़ स्थित मैसर्स रामदेव मिनरल वाटर, मैसर्स
चामंुडा मिनरल वाटर, मैसर्स गोरबंध मिनरल वाटर, मैसर्स
मैक्सी प्योर मिनरल वाटर, मैसर्स जलधारा मिनरल वाटर प्लांटांे का सघन
निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकांश प्लांट बंद पाए गए। पूछताछ करने पर पता चला कि यह
प्लांट दोपहर के उपरांत खुलते है। इस दौरान मैसर्स चामुंडा मिनरल वाटर एवं मैसर्स
जलधारा मिनरल वाटर प्लांट को नोटिस जारी किए गए। उन्हांेने बताया कि अनियमितताआंे
मंे सुधार नहीं करने पर अगली कानूनी कार्यवाही करते हुए इनको सीज कर दिया जाएगा।
जांच के दौरान इन प्लांटांे मंे पानी की जांच के लिए लैब नहीं मिली। इनकी ओर से
पानी की जांच भी नहीं की जा रही है। दो प्लांटांे के पानी के नमूने जांच के लिए
लिए गए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। गोदारा ने बताया
कि इन प्लांट संचालकांे की ओर से खाद्य अनुज्ञा पत्र भी नहीं लिया गया है, जो
कि एफएसएसए एक्ट की धारा 63 का उल्लंघन है। गोदारा ने बताया कि पानी पैकिंग
प्लांटांे का नियमित रूप से निरीक्षण जारी रहेगा।
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