बाडमेर, 16 सितंबर। दीपावली पर्व पर बाडमेर एवं बालोतरा शहर, सिणधरी तथा चौहटन कस्बे में अत्यधिक भीड-भाड को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए 23 सितंबर तक संबंधित उपखंड कार्यालय मंे जमा करवाए जा सकेंगे।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि बाडमेर शहर में आदर्श स्टेडियम में अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए 23 सितंबर तक आवेदन पत्र उपखंड कार्यालय बाडमेर में जमा करवाए जा सकेंगे। उन्हांेने बताया कि उपखंड मजिस्टेªट बाडमेर, पुलिस उप अधीक्षक बाडमेर एवं आयुक्त नगर परिषद बाडमेर के साथ 23 सितंबर से पूर्व आदर्श स्टेडियम का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे। इसके उपरांत आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर उपखंड मजिस्टेªेट बाड़मेर की मौजूदगी में 30 सितंबर से पूर्व लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन कर 30 सितंबर को सूची मय दुकान नम्बर के उपलब्ध कराएंगे। उपखंड मजिस्टेªट बाडमेर लॉटरी में आने वाले आवेदकों से चालान जमा करवाकर आवेदन पत्र वरीयतानुसार सूची मय दुकान एवं चालान नंबर के 04 अक्टूबर को जिला मजिस्टेªट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि बालोतरा शहर में लूनी नदी किनारे छतरियों का मोर्चा बालोतरा, सिणधरी कस्बे में मेला मैदान तथा चौहटन कस्बे में प्रस्तावित स्थल राआउमावि चौहटन में अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए 23 सितंबर तक आवेदन पत्र उपखण्ड कार्यालय बालोतरा, उपखंड कार्यालय सिणधरी तथा उपखण्ड कार्यालय चौहटन में जमा कराए जा सकेंगे। उपखंड मजिस्टेªट बालोतरा,उप अधीक्षक पुलिस बालोतरा एवं आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के साथ 23 सितंबर से पूर्व लूनी नदी किनारे छतरियों का मोर्चा बालोतरा का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह उपखंड मजिस्टेªट सिणधरी, उप अधीक्षक पुलिस गुडामालानी, तहसीलदार सिणधरी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सिणधरी के साथ मेला मैदान सिणधरी तथा उपखंड मजिस्टेªेट चौहटन,उप अधीक्षक पुलिस चौहटन, तहसीलदार चौहटन एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति चौहटन के साथ प्रस्तावित स्थल राआउमावि चौहटन में व्यवस्था संबंधित संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। संबंधित उपखंड मजिस्टेªट प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र वरीयतानुसार मय सूची के 04 अक्टूबर तक जिला मजिस्टेªट कार्यालय बाडमेर में प्रस्तुत करेंगे। उन्हांेने बताया कि उपखंड मजिस्टेªेट बाडमेर, बालोतरा, सिणधरी एवं चौहटन लॉटरी के जरिए आवंटित कुल दुकानों मंे से कम से कम 25 प्रतिशत दुकानों का आवंटन पुराने स्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्रधारियों को आवंटित करना सुनिश्चित करेंगे। विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के अनुसार एक समूह मंे 50 से अधिक दुकानंे नहीं होगी। अस्थाई दुकान निर्माण निर्माण मंे नियम 84 एवं 85 मंे अंकित शर्ताें की पालना सुनिश्चित करनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौेरान पारदर्शिता एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
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