बाड़मेर, 20 अगस्त। बाड़मेर जिले मंे विभिन्न
स्थानांे पर छात्र संघ चुनाव के मददेनजर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के
लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर धारा 144 लागू की है।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता की ओर
से जारी किए आदेश के मुताबिक बाड़मेर जिले मंे राजकीय महाविद्यालय, एमबीसी राजकीय महिला महाविद्यालय
बाड़मेर, डीआरजे
कन्या महाविद्यालय बालोतरा , एमबीआर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोतरा,
राजकीय
महाविद्यालय गुड़ामालानी, राजकीय महाविद्यालय बायतू एवं सिवाना मंे छात्र
संघ चुनाव होने जा रहे है। विगत वर्षाें मंे छात्र संघ चुनाव के दौरान शांति भंग
होने की घटनाआंे को देखते हुए छात्र संघ चुनाव 2019 मंे शांति भंग होने की आशंका है।
छात्र संघ 2019 का
मतदान एवं मतगणना शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढ़ग से सौहाद्वऱ्पूर्ण
वातावरण मंे संपन्न करवाने के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत कोई भी छात्र
महाविद्यालय परिसर, बाड़मेर,
बालोतरा शहर,
गुड़ामालानी,
बायतू एवं
सिवाना कस्बे मंे अपने साथ घातक हथियार, लाठी वगैरह लेकर नहीं घूम सकेगा। न इसका
प्रदर्शन कर सकेगा। इसके अलावा कोई भी छात्र किसी जाति, वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाने वाले नारे
नहीं लगाएगा और न ही भाषण, उदबोधन देगा। आदेश के मुताबिक इन
महाविद्यालयांे मंे पांच अथवा पांच से अधिक समूह मंे कोई भी छात्र एकत्रित नहीं
होंगे। कोई भी छात्र संघ संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व
अनुमति के बिना जुलूस सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। यह आदेश मंगलवार रात्रि 12 बजे से लागू होकर 30 अगस्त 2019 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना
करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे पर भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया संहिता की
धारा 188 के
तहत अभियोग चलाया जाएगा।
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