गुरुवार, 18 जुलाई 2019

जन कल्याणकारी योजनाओं की उचित मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिवों को दिशा-निर्देश

बाड़मेर, 18 जुलाई। राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की उचित एवं सतत मॉनिटरिंग के लिए जिला प्रभारी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव को उनके मुख्य कार्यों के संबंध में निर्देश प्रदान किए हैं।
जिलों के प्रभारी सचिव एवं अन्य प्रभारी अधिकारी राज्य सरकार द्वारा जिलों में चल रहे विभिन्न विभागीय कार्यक्रम, योजनाएं एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों की मॉनिटरिंग प्रभार वाले जिले में, संबंधित प्रभार वाले जिले में, जिला स्तर पर राज्य सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। यह प्रभारी अधिकारी जिला स्तर पर विभागीय कार्यक्रम, विकास कार्य, योजनाओं, विभिन्न शिविरों, विशेष कार्यक्रमों आदि से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। कार्य प्रभार वाले जिले के लिए बजट घोषणाओें, मुख्यमंत्री घोषणाएं एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की क्रियान्विति एवं समीक्षा भी इन प्रभारी सचिवों द्वारा की जाएगी साथ ही  प्रभार वाले जिले से संबंधित “जन घोषणा पत्र” के बिन्दुओं की क्रियान्विति एवं समीक्षा भी प्रभारी सचिव करेंगे। 
राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी जिलों के प्रभारी सचिवों द्वारा प्रभावकारी ढंग से पानी, बिजली, सड़क, आवास एवं खाद्य सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल  ¼Critical Health Care½की समीक्षा कर प्रभावकारी पर्यवेक्षण किया जाएगा। जिला प्रभारी सचिव अपने संबंधित जिलों में पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, राजस्व विभाग, अवैध खनन एवं पर्यावरण से सम्बन्धित मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए सम्बन्धित विभागों एवं राज्य सरकार के निर्देशों का त्वरित अनुपालन एवं समस्याओं का निराकरण करेंगे।
जिला प्रभारी सचिव अपने प्रभार वाले जिले में  RGDPS एवं RTH Act  की अनुपालना में की जा रही कार्यवाही की एवं उपखण्ड अधिकारी स्तर  की जन सुनवाइयों की भी समीक्षा करेंगे। प्रभारी सचिव जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा किये गये दौरे एवं रात्रि विश्राम की मापदण्डों के विरूद्ध की गई प्रगति की समीक्षा तथा उनके द्वारा उनके विभागों की अधीनस्थ कार्यालयों में किये गये निरीक्षणों की समीक्षा एवं पालना एवं क्रियान्वति रिपोर्ट का आकंलन करेंगे। समस्त जिला प्रभारी सचिव उन कार्यों की समीक्षा भी करेंगे जिनके बारे में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्त विशेष निर्देश किये जाते हैं।
समस्त जिला प्रभारी सचिवों को राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रभार वाले जिले में प्रत्येक माह में कम से कम दो अथवा तीन दिवसीय यात्रा या दौरे करना सुनिश्चित करें। वे अपनी यात्रा, दौरे यथा संभव जिले के प्रभारी मंत्री के साथ सम्पादित भी करेंगे। समस्त जिला प्रभारी सचिव, प्रभार वाले जिले की यात्रा के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर को आवश्यक रूप से सूचना देंगें ताकि विभिन्न योजनाओं को समुचित गति मिले एवं सार्थक परिणाम प्राप्त हो सके। समस्त जिला प्रभारी सचिव अपने प्रभार वाले जिले की यात्रा के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल Tour Module के  में दर्ज करेंगे। उक्त रिपोर्ट की प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग की मेल आईडी cmv@rajasthan.gov.in पर भी आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

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