बाड़मेर, 18 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
के लिए कृषि विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
कृषि विभाग के उप निदेशक किशोरीलाल
वर्मा ने बताया कि बाड़मेर जिले में मुख्य रूप से बोई जाने वाली फसलां बाजरा,
ग्वार, मूंग, मोठ, ज्वार, मूंगफली, तिल को इस योजना में शामिल किया गया
है। यह तहसीलवार, पटवार
सर्किलवार अलग-अलग हो सकती है। उन्हांने बताया कि खरीफ फसलां में किसानां को बीमित
राशि का मात्र दो प्रतिशत ही प्रीमियम देना है, शेष राज्य एवं केन्द्र सरकार की ओर से
देय होगा। उनके मुताबिक फसल बीमा ऋणी कृषकां का अनिवार्य एवं अऋणी कृषकां का
स्वेच्छानुसार है। अऋणी कृषक किसी भी ई मित्र पर आवश्यक अभिलेख आधार कार्ड की
प्रति, नवीन
गिरदावरी की सत्यापित प्रतिलिपि, बैंक खाते की पासबुक की प्रति जिसमें आईएफएससी
कोड एवं खाता संख्या, फसल
बुवाई प्रमाण पत्र, यदि
जमीन बटाई पर ली गई है जो बटाई के प्रमाण पत्र के साथ फसल बीमा करवा सकते है। उप
निदेशक वर्मा ने बताया कि मूंगफली में 30 जून, मूंग एवं तिल में 5 अगस्त, ज्वार, मोंठ, ग्वार में 15 अगस्त तक बोई गई फसल बीमा में कवर हो
सकेगी। उनके मुताबिक जिले में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया
लिमिटेड अधिसूचित की गई है। इसकी अधिसूचना 17 जुलाई को जारी की गई है। उन्हांने
बताया कि बाड़मेर जिले में किसानां को फसल बीमा करवाने के लिए प्रीमियम के तौर पर
प्रति हैक्टेयर बाजरा में 280, ग्वार में 340, ज्वार में 400, मूंग, मोंठ एवं तिल में 290, मूंगफली में 750 रूपए की राशि जमा करानी होगी।
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