बाड़मेर, 09 जुलाई। खाद्य सुरक्षा कार्ड के लिए नाम जुड़ने की प्रक्रिया में ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें उपखंड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। बाद में यह व्यवस्था भी की गई कि एसीएम, एसीईओ के यहां भी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में
प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में समस्त जिला कलक्टर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने के लिए जिले के विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि समावेशन में यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाने का प्रकरण 30 दिन में निस्तारित कर दिया जाता है।
प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में समस्त जिला कलक्टर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने के लिए जिले के विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि समावेशन में यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाने का प्रकरण 30 दिन में निस्तारित कर दिया जाता है।
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