गुरुवार, 28 मार्च 2019

2 अप्रैल से शुरू होगी नाम निर्देशन प्रक्रिया, 29 अप्रैल को मतदान


लोकसभा चुनाव 2019
लोकसभा चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम, 2552 बूथों पर होगा मतदान

                बाड़मेर, 28 मार्च। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लिए 2 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुख्ता इंतजाम किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने गुरूवार को जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लिए 2 से 9 अप्रैल तक प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इस दौरान 7 अप्रैल को रविवार होने के कारण राजकीय अवकाश रहेगा। उनके मुताबिक 10 अप्रैल को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे उम्मीदवारांे की उपस्थिति मंे नामांकन पत्रांे की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके उपरांत 11 एवं 12 अप्रैल को निर्धारित समय तक नामांकन पत्र वापिस ले सकेंगे। उन्हांेने बताया कि 12 अप्रैल को लोकसभा चुनाव मंे खड़े उम्मीदवारांे की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। बाड़मेर जिले के सात एवं जैसलमेर जिले के एक विधानसभा क्षेत्र के 2552 मतदान केन्द्रांे पर 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसमंे बाड़मेर जिले के 2194 मतदान केन्द्र शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव संपादित करवाने के लिए 247 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए है। इस बार सेक्टर अधिकारियों के वाहनों पर जीपीएस लगा होगा। इसके जरिए ईवीएम एवं वीवीपेट का परिवहन होगा। गुप्ता ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारांे को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समाचार पत्रांे एवं टीवी चैनलांे मंे इस आशय की सूचना प्रकाशित एवं प्रसारित करवानी होगी। उनके मुताबिक मत पत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो उसके नाम और चुनाव चिन्ह के बीच में 2.5 सेंटीमीटर के आकार में अंकित किए जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा।
वोटर पर्ची मतदान के लिए पहचान का आधार नहीं : लोकसभा चुनाव मंे इस बार मतदाता वोटर पर्ची के आधार पर मतदान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मतदाताआंे को अपने साथ वोटर कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित अन्य 11 दस्तावेजांे मंे से एक दस्तावेज अपनी पहचान को साबित करने के लिए लाना होगा।
दिव्यांग मतदाताआंे के लिए विशेष प्रबंध : लोकसभा चुनाव के दौरान दिव्यांग मतदाताआंे को मतदान केन्द्रांे तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। उनको राजकीय वाहनांे से मतदान केन्द्रांे पर पहुंचाने के साथ ट्राइ साइकिलांे एवं रेम्प की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।



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