बाड़मेर, 17 जनवरी। जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वितिय वर्ष 2002 से 2017-18 तक वितरित किए गए
कारोबारी, शिक्षा एवं माईक्रो फाईनेंस ऋण माफ नहीं होंगे।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग
जयपुर नेे ऋणों की वसूली लक्ष्य अनूरूप नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए शत प्रतिशत
वसूली के निर्देश प्रदान किए है। उनके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2002 से 2017-18 तक अल्पसंख्यकों के
कल्याणार्थ वितरित कारोबारी, शिक्षा एवं माईक्रो फाईनेंस ऋण माफ नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि संबंधित ऋणी समय पर अपने बकाया ऋण की किश्ते जमा
करवायें अन्यथा उनकी ओर से दिए गए अग्रिम चैक बैंक में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। उन्होंने
बताया कि पर्याप्त राशि के अभाव में चैक अनादरित होने पर एनआईए एक्ट की धारा 138 के अनुसार कार्यवाही
की जाएगी। इसके अलावा एफआईआर दर्ज करवाकर न्यायिक अदालत में प्रकरण दायर करवाया जाएगा।
साथ ही वसूली नहीं होने पर निगम की ओर से प्रभारित उच्च ब्याज दर लागू रहेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी
स्वयं ऋणी की होगी।
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