बाड़मेर, 23 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त पेट्रोल पम्प मालिकों को पाबन्द करते
हुए निर्देशित किया हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान टोकन या पर्चियों के माध्यम से
पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जावें, इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि चुनाव के दौरान अगर अभ्यर्थी
एवं दलों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए पर्चियों व टोकन
आदि के माध्यम से मुफ्त पेट्रोल तथा डीजल भरवाया जाता हैं तो यह आदर्श आचार संहिता
के उल्लंघन की श्रेणी मंे आता हैं। उन्हांेने जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया हैं
कि वे जिले के समस्त पेट्रोल पम्प मालिकों को पाबन्द करें कि अभ्यर्थी, दल, अभिकर्ता या किसी अभ्यर्थी
या दल के समर्थनकर्ता की ओर से मतदाताओं को दी गई टोकन व पर्चियों के माध्यम से पेट्रोल
व डीजल नहीं भरा जावें।
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