बाड़मेर, 17 सितंबर। विभिन्न हादसांे मंे व्यक्तियांे की मृत्यु होने पर उसके परिवारांे की
आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मुख्य सहायता कोष से दो लाख रूपए की आर्थिक सहायता
स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आदेश जारी कर बागड़ियो की ढाणी निवासी पिंकीदेवी
पत्नी ओमाराम, कालमा भीलो की ढाणी निवासी अनिल कुमार पुत्र विरजीलाल, गेहूं निवासी रामनाथ
पुत्र शंभूनाथ की सड़क हादसे एवं सांजटा निवासी धनाराम पुत्र खेमाराम की रेत मंे दबने
से मृत्यु होने पर 50-50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
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