किसानों के हित में
बड़ा फैसला, 7.50 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण
बाड़मेर, 03 अगस्त। राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि
ऋण लेने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय किया है। अब समय पर ऋण का चुकारा करने वाले
काश्तकारों को 7.50 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। ब्याज अनुदान की यह योजना 31 मार्च, 2019 तक लागू रहेगी। इस
योजना के तहत किसान लघु सिर्चाइं, कृषि यंत्र एवं कृषि सम्बद्ध गतिविधियों के लिये ऋण ले सकेंगे।
सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार के मुताबिक 1 अप्रेल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि में ऋण
लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दीर्घ कालीन कृषि
ऋण 12.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को
5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन
अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी।
इनके लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान : किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नलकूप,
कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा व ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी व हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर
आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज व प्याज गोदाम
निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य के लिए सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी एवं बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़, बकरी, सुअर व मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट व बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए लिए गए दीर्घ कालीन ऋण
भी इस योजना में कवर होंगे।
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