बाड़मेर, 28 जून। एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत, मृत पेंशनर तथा पारिवारिक
पेंशनरों की नए पे-मेट्रिक्स के अनुसार पेंशन रिवाइज करने का काम पेंशन विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ राज्य के 34 कोष कार्यालयों की ओर से किया जाएगा।
वित्त विभाग के संयुक्त
शासन सचिव वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि लगभग 3 लाख 51 हजार पेंशनर्स की उनकी
सेवानिवृति अथवा मृत्यु के समय की पे स्केल,
रनिंग पे बैण्ड तथा ग्रेड पे के वेतन को नए पे मेट्रिक्स के संबंधित लेवल में नोशनल
वेतन नियतन करते हुए पेंशन रिविजन का कार्य किया जाना है। उन्होंने बताया कि पेंशन
रिविजन का कार्य जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कोष कार्यालयों
में भी यह कार्य किया जाएगा। गुप्ता ने बताया कि एक जनवरी 1991 से पहले के पेंशनरों की पेंशन रिविजन का कार्य पेंशन
विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों
की ओर से किया जाएगा। साथ ही एक जनवरी 1991 तथा उसके पश्चात् वाले
पेंशनरों की पेंशन रिविजन का काम संबंधित कोष कार्यालय करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2018 से संबंधित कोष कार्यालयों
मंे पेंशनर्स के पेंशन रिविजन के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे तथा जिन पेंशनर्स
ने पहले ही विभाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं, उन्हें दुबारा प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता नहीं
होगी।
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