बाड़मेर, 08 जून। वित्तीय वर्ष 2018-19 भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत पंजीकृत बेरोजगार युवाआंे, महिलाआंे, अनुसूचित जाति, जन जाति वर्ग के व्यक्तियांे
को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंकांे से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध
कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।
जिला उद्योग केन्द्र के सहायक निदेशक पीताम्बरदास गर्ग ने बताया कि इसमंे कमेटी
की ओर से चयनित आवेदकांे को निर्माण क्षेत्र मंे 25 लाख रूपए तक का ऋण,
सर्विस एवं व्यापार के लिए 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंकांे के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना मंे प्राप्त ऋण पर 8 फीसदी अनुदान राज्य सरकार की ओर से जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से दिया जाएगा।
उनके मुताबिक यह योजना पूर्णतया आनलाइन है। आवेदन स्वयं की एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र
कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट www.sso.rajasthan.gov.in अथवा जिला उद्योग केन्द्र के दूरभाष 02982-220320,
220619 पर एवं कार्य दिवस मंे जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय मंे व्यक्तिगत
संपर्क किया जा सकता है।
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