बाड़मेर, 03 मई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऋणियांे के लिए ऋण माफी योजना के संबंध मंे
दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2018-19 की पालना मंे बकाया ऋण माफी योजना मंे आंशिक संशोधन किया गया
है। इसके तहत बकाया ऋण दो लाख ब्याज सहित माफ किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक अर्थात 31 मार्च 2016 तक लिए गए ऋण का मूलधन
मय ब्याज सहित दो लाख की ऊपरी सीमा तक ही माफ किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि यदि किसी
ऋणी की ओर से दो लाख रूपए से अधिक ऋण लिया गया था, लेकिन 31 मार्च 2016 को किश्तांे की राशि जमा कराने के उपरांत यदि मूलधन मय ब्याज दो लाख रूपए तक बकाया
रहता है तो इस राशि को माफ किया जाएगा। उनके मुताबिक यदि किसी ऋणी पर दो लाख से अधिक
की राशि का ऋण एवं ब्याज 31 मार्च 2016 तक बकाया है तो वह ऋणी दो लाख रूपए की राशि का मूलधन मय ब्याज का लाभ इस ऋणी को
ऋणी माफी योजना का लाभ भी प्राप्त होगा। जिन ऋणियांे की मृत्यु हो गई है, उनका भी दो लाख रूपए
तक मूलधन मय ब्याज ही माफ किया जाएगा।
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