बुधवार, 11 अप्रैल 2018

बाल विवाहांे की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश


                बाड़मेर, 11 अप्रैल। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक जीतेन्द्रसिंह नरूका ने समस्त सीडीपीओ को बाल विवाहांे की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
                महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक जीतेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि सभी सीडीपीओ संबंधित क्षेत्र मंे आगामी 18 अप्रैल को अक्षय तृतीया और 30 अप्रैल को पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाहांे को रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। उनको निर्देशित किया गया है कि बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित उपखंड अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी को सूचना दें। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताआंे, सहायिकाआंे, आशा सहयोगिनी एवं सुपरवाइजरांे को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानांे की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए गए है। समस्त सीडीपीओ को अपने परियोजना क्षेत्रों मंे बाल विवाह के दुष्प्रभावांे की जानकारी देने के लिए बैठकांे एवं कार्यशाला का आयोजन करने के साथ ब्लाक स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ताआंे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन और आशा सहयोगिनियांे के कोर गु्रप को सक्रिय करने के लिए कहा गया है। नरूका ने बताया कि आगामी ग्राम सभाआंे और ग्राम पंचायतांे की बैठकांे मंे बाल विवाह के दुष्प्रभावांे पर चर्चा करने और इसकी रोकथाम के लिए जन सहभागिता एवं चेतना जागृति करने के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकांे को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानांे का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ आमजन मंे जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए।

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