बाड़मेर, 11 अप्रैल। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का विस्तार करते हुए नई
गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत अब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अलावा अन्य वंचित लोगांे को
उज्जवला प्लस मंे जोड़ा जाएगा।
जिला रसद अधिकारी जीतेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
मंे जिन अंत्योदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति की महिलाआंे का नाम त्रृटिवंश नहीं जुड़ सका है। उन महिलाआंे के
प्रमाण पत्र देकर अपना नाम जुड़वाया जा सकता है। नवीन प्रावधानांे के तहत इसमंे सात
श्रेणियांे के दायरे मंे आने वाली महिलाआंे को शामिल किया गया है। केन्द्र सरकार ने
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का विस्तार करके उज्जवला प्लस योजना शुरू की है। एक अप्रैल
से इसका अलग से पोर्टल तैयार किया गया है। उन्हांेने बताया कि अनुसूचित जाति, अनूसूचित जन जाति के
लोगांे को जाति प्रमाण पत्र के साथ ग्राहक एवं परिवारजनांे का आधार कार्ड, बैंक पास बुक या राशनकार्ड
की प्रतिलिपि देनी होगी। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियांे को एएसएलटीआईएम
नंबर, परिजनांे का आधार कार्ड, बैंक पास बुक या आधार कार्ड की प्रतिलिपि आवेदन के साथ लगानी होगी। जिला रसद अधिकारी
नरूका ने बताया कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियांे को अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, परिजनांे का आधार कार्ड, बैंक पास बुक एवं राशन
कार्ड की प्रतिलिपि लगानी होगी। अन्तोदय अन्न योजना के लाभार्थयांे को भी गैस कनेक्शन
के लिए अंत्योदय राशन कार्ड, परिजनांे के आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक अथवा राशन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न
करनी होगी। उन्हांेने बताया कि आवेदक को केवाईसी सहित अन्य दस्तावेजांे के साथ प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना का आवेदन, केवाईसी फार्म तथ्था ग्राहक की पहचान जांच और राशन या आधारकार्ड की प्रति सहित
गैस चूल्हे रिफिल के लिए आवेदन भरना होगा। इसमंे कम से परिवार के एक सदस्य के आधार
कार्ड एवं राशिन की प्रति लेनी होगी। जिसमंे प्रार्थी का नाम दर्ज होने के बावजूद वह
व्यस्क हो। एनआईसी की ओर से सिस्टम बनने के बाद कंपनी की ओर से आनलाइन जांच की जाएगी।
जिस राज्य की ओर से प्रमाणित सूची दी गई है उसी राज्य को कनेक्शन पहले मिलेगा।
रिकार्ड संधारण करना होगा : गैस एजेंसी के वितरण आवेदक की ओर से दिए गए दस्तावेजांे की जांच राज्य सरकार
के आनलाइन पोर्टल, बेवसाइट या एनआईसी पोर्टल से स्क्रीन शाट लेकर अपने पास रिकार्ड मंे रखेंगे।
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