बाड़मेर, 12 मार्च। दसवीं उत्तीर्ण उच्च कक्षाआंे मंे अध्ययनरत दिव्यांग स्कूटी के लिए 15 मार्च तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय मंे आवेदन कर सकते है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इसके लिए आवेदनकर्ता दिव्यांग की आयु 16 से 30 वर्ष एवं परिवार की वार्षिक आय दो लाख रूपए होनी चाहिए। उसके पास 40 फीसदी दिव्यांग संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। उन्हांेने बताया कि दसवीं कक्षा उतीर्ण अभ्यर्थी कालेज शिक्षा, नर्सिग, इंजीनियरिंग अथवा अन्य किसी पाठयक्रम मंे अध्ययरत आवेदन स्कूटी के लिए आवेदन कर सकते है।
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