बाड़मेर, 05 फरवरी। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऐसे किसान सदस्य जो समय पर अपने
ऋणों का भुगतान नहीं कर पाए थे, उन्हें राहत देने के लिए 31 मार्च, 2018 तक अवधिपार ऋण जमा कराने पर ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
सहकारिता एवं गोपालन मंत्री अजय सिंह किलक के मुताबिक इसके तहत प्राथमिक सहकारी
भूमि विकास बैंकों से लिए गए उन सभी ऋणों को दायरे में लाया गया है जो 1 जुलाई, 2017 को अवधिपार हो गए
हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को राहत देने के लिए अवधिपार ऋण का चुकारा करने पर
इस योजना में आधा ब्याज माफ किया जा रहा है। ऐसे किसान जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण
ऋण का चुकारा नहीं हो पाया था, उनके लिए किसान की मृत्यु दिनांक से सभी तरीके के ब्याज एवं वसूली खर्च को पूरी
तरह से माफ किया गया है ताकि किसान परिवार को सुदृढ़ आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान
की जा सके। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि निर्धारित समय में ऋण जमा कराकर छूट
का फायदा उठाएं। प्रदेश में 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान सदस्यों को यह छूट दी
जा रही है।
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