बाडमेर, 01 नवम्बर। राजस्थान अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक
वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड कार्यालय से वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक तथा अनुजा निगम
द्वारा समय समय पर स्वीकृत किये गये ऋण मे से यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो गई हो
तो उसकी लिखित में सूचना मय मृत्यु प्रमाण पत्र के भेजने के निर्देश दिए गए है।
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि उक्त सूचना राजस्थान
अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड कार्यालय बाडमेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित
करें।
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