बाड़मेर, 08 नवम्बर। नदी के बहते पानी में बहने से मृत्यु होने के कारण मृतक के आश्रित को
चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृत
की जारी गई है।
जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) शिवप्रसाद मदन नकाते ने
एक आदेश जारी कर रामजीवन पुत्र मुगलाराम बिश्नोई निवासी कबूली की नदी के बहते पानी
मंे बहने से मौत होने पर मृतक की आश्रित श्रीमती पूनमीदेवी को चार लाख रूपए की आर्थिक
सहायता की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
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