मुख्यमंत्री की घोषणा
के बाद विधायक निधि के नियमों में किया प्रावधान
बाड़मेर, 02 अक्टूबर। प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत दिव्यांगों
की बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान अब विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से किया जा
सकेगा। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के निर्देश पर शुक्रवार को ग्रामीण विकास
एवं पंचायती राज विभाग की ओर से किए गए इस प्रावधान से राज्य में 4 लाख 10 हजार से अधिक दिव्यांगजन
लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर 2017 के शुभारम्भ समारोह
के अवसर पर इसके लिए घोषणा की थी। इसकी अनुपालना में राज्य सरकार ने राजस्थान में दिव्यांगांे
को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने के लिए नियमों में प्रावधान कर परिपत्र
जारी किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक समित शर्मा के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा
बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा पूर्ण शारीरिक विकलांगता
पर 2 लाख रूपए और दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांगता पर 1 लाख रूपए की सहायता
का भुगतान करने का प्रावधान है।
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