शुक्रवार, 25 अगस्त 2017

रामदेवरा मेला अवधि के दौरान बाड़मेर मंे वाहनांे की गति सीमा निर्धारित

बाड़मेर, 25 अगस्त। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर रामदेवरा मेला अवधि के दौरान बाड़मेर जिले की सीमाआंे से गुजरने वाले समस्त राजमार्गाें पर चलने वाले भारी वाहनांे की गति सीमा 40 एवं हल्के मोटर वाहनांे की अधिकतम सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की है। यह आदेश 5 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश के मुताबिक बाड़मेर जिले मंे सड़क हादसांे को रोकने एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा रामदेवरा मेला अवधि के दौरान घटित होने वाले हादसांे को रोकने के लिए सुरक्षा के लिहाज से भारी एवं हल्के वाहनांे की गति सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। ऐसे मंे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 1220 (2) सपठित राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के अध्याय 8 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर ने वाहनांे की अधिकतम गति सीमा निर्धारित की है। इसके तहत रामदेवरा मेला अवधि के दौरान बाड़मेर जिले की सीमाआंे से होकर गुजरने वाले समस्त राजमार्गाें तथा राज्य उच्च मार्गाें, ग्रामीण मार्गाें पर चलने वाले भारी वाहनांे के लिए 40 एवं हल्के मोटर वाहनांे की अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

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