सोमवार, 17 जुलाई 2017

डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम संबंधित कार्यशाला 21 को

                बाडमेर, 17 जुलाई। राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के प्रावधानांे की पालना एवं पीड़िता के पुर्नवास के संबंध मंे जिला स्तरीय एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन 21 जुलाई को प्रातः 11 बजे कलेक्टेªट सभागार में किया जाएगा।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि यह प्रशिक्षण नई दिल्ली की पीएलडी संस्था की ओर से दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जिला विधिक सेवा, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, विद्युत निगम, शिक्षा, कृषि, खाद्य एवं आपूर्ति, जलदाय, सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियांे को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

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