बुधवार, 3 मई 2017

न्याय आपके द्वार मंे राजस्व समस्याआंे का होगा निस्तारण

                बाड़मेर, 03 मई। लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार 2017 के तहत 8 मई से 30 जून तक आयोजित होने वाले शिविरों में आमजन की राजस्व संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।          
                जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88,188,183 के तहत दर्ज मुकदमे एवं इजराज के प्रार्थना पत्र, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र एवं नामान्तरकरण तथा धारा-91 की कार्यवाही के संबंध में लंबित अपीलें, विभिन्न तरह के लम्बित वादों व प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरणों को आवश्यकतानुसार विचार के लिए रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि शिविर में बंद रास्तों को खुलवाने, संकड़े रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा नए रास्ते दर्ज कराने संबंधित समस्याओं का भी निस्तारण किया जा सकेगा। उन्हांेने बताया कि शिविरों में ग्राम पंचायत के लम्बित सभी नामान्तरकरणों का निस्तारण, पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर निस्तारण करना, लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना, राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटियों का शुद्धीकरण, नवीन राजस्व ग्रामों के लिए नोर्म्स के अनुसार प्रस्ताव तैयार किये जाने अािद के कार्य किए जाएंगे। जिला कलक्टर ने अभियान के सुचारू और प्रभावी आयोजन के लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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