बुधवार, 26 अप्रैल 2017

बाल विवाहों की रोकथाम के लिए विशेष चौकसी बरतने के निर्देश

बाड़मेर, 26 अप्रैल। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर शर्मा ने अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले बाल विवाहांे की रोकथाम के लिऐ उपखंड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियांे को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए है। 
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने निर्देशित किया कि विगत वर्षाें की  भांति इस बार भी जिले में 28 अप्रेल को अक्षय तृतीया एवं 10 मई को पीपल पूर्णिमा के अवसर पर बाल विवाह होने की प्रबल संभावनायें रहेगी। इसलिए समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी आदि अपने-अपने इलाकांे में विशेष चौकसी बरतने के साथ ही अपने अधीनस्थ कार्मिकों, विभिन्न सहायता समूहों, महिला समूहांे, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, आंगनवाडी कार्यकर्त्ता साथिन एवं सहयोगिनी, कोर ग्रुप, एनजीओ, पटवारी, नोडल विधालयों के प्रधानाध्यापक, एएनएम एवं अध्यापक आदि को क्षेत्रा में सक्रिय करते हुए सूचना तंत्र को मजबूत रखते हुए पूर्ण रूप से निगरानी रखे तथा कही पर भी बाल विवाह की जानकारी हो तो उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को तत्काल दें। उन्होनें बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम स्कूली बच्चों के माध्यम से विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में बच्चों को बाल विवाह के नुकसानों की जानकारी देने तथा जबरन बाल विवाह की सूरत में सम्बन्धित बच्चों को संरक्षण के उपायों की जानकारी देने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को पाबन्द किया कि वे अपने कर्त्तव्यों की पुख्ता जानकारी रखें तथा अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए किसी प्रकार की कौताही नहीं बरतें।

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