बाड़मेर, 3 मार्च। राज्य पेंशनर्स/परिवाहिक पेंशनर्स को 31 मार्च तक जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।
जिला कोषाधिकारी जसराज चौहान ने बताया कि बिना जीवित प्रमाण पत्र के पेंशन वितरित किए जाने की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई थी। उक्त अवधि पूर्ण होने को है। उन्होंने राज्य पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से अनुरोध किया कि निर्धारित जीवन प्रमाण पत्र का प्रपत्र जो पूर्ण भरा हुआ हो एवं विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणित हो को कोषालय/उपकोषालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा पेंशन विभाग की वेबसाइट IFPMS/http://pension.raj.nic. in पर ऑनलाईन जीवित प्रमाण पत्र 31 मार्च तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने का श्रम करे। 31 मार्च तक जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में पेंशनरों को आगामी माह में पेंशन का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
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