गुरुवार, 12 जनवरी 2023

चाईनीज एवं प्लास्टिक मांझों पर रहेगा प्रनिबंध

प्रातः 6 से 8 तथा सांय 5 से 7 पतंगबाजी पूर्णतया प्रतिबंधित

बाड़मेर, 12 जनवरी। जिले में करंट प्रवाहित करने वाले मांझे, प्लास्टिक अथवा इसी प्रकार के चाईना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने तथा टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर के बने पक्के धागों पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने आदेश जारी कर रोक लगाई है। इसके अलावा प्रातः 6 से 8 बजे एवं सांय 5 से 7 बजे तक किसी भी मांझे से पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसकी पालना नहीं करने पर दोषी के खिलाफ होगी कानूनी कार्यवाही।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिले में मकर संक्रान्ति पर्व पर पर पतंगबाजी में उपयोग लिए जाने वाले करंट प्रवाहित करने वाले मांझे, प्लास्टिक अथवा इस प्रकार के चाइना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने एवं अन्य टाक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने पक्के धागे को पूर्णतया प्रतिबंधित किया है। आदेश के अनुसार इस प्रकार के धागे एवं मांझे का पतंगबाजी के लिए कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को उपयोग अथवा विक्रय की अनुमति दी जाएगी।
साथ ही जिले में प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सांय 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
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