बुधवार, 9 नवंबर 2022

पचपदरा रिफाइनरी की चारदिवारी के तीन किलोमीटर में निषेधाज्ञा

पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्र नहीं हो सकेंगे

  बाड़मेर, 09 नवम्बर। जिला मजिस्टेªट लोक बन्धु ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा व सांभरा तहसील पचपदरा की चारदिवारी के तीन किलोमीटर क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
  जिला मजिस्टेªट लोक बन्धु द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक, बाडमेर के द्वारा अवगत कराया है कि 08 नवम्बर 2022 को एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा व सांभरा तहसील पचपदरा के गेट नम्बर तीन के बाहर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा तहसीलदार पचपदरा को ज्ञापन देने के दौरान कुछ सामाजिक लोगों द्वारा गाड़िया दौड़ाकर दहशत फैलाई गई जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वहा उपस्थित लोगों द्वारा दो गाड़ियों में आगजनी की गई, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हुई।
  उन्होंने बताया कि एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा व सांभरा तहसील पचपदरा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार का अतिमहत्वपूर्ण संस्थान है। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने की पूर्ण आशंका है। उक्त परिस्थितियों पर विचार एवं पूर्ण सन्तुष्ट होकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा व सांभरा तहसील पचपदरा की चारदिवारी (परिधि) के बाहर तीन किलोमीटर क्षेत्र को प्रतिबंध किया जाता है। इस दौरान पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्र नहीं हो सकेंगे तथा लोक शान्ति भंग करने वाले जूलूस, प्रदर्शन, पुतला जलाना, नारेबाजी करना, भड़काऊ भाषण व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आदि नहीं कर सकेंगे।
  उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी आदेश अथवा जारी करने की तिथी से आगामी दो माह के लिये जो भी पहले हो तक प्रभावशील रहेगा।
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