सोमवार, 12 सितंबर 2022

दीपावली पर होगी ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति

अस्थाई अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन 20 सितम्बर तक

बाडमेर, 12 सितम्बर। जिले में दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी जाएगी। बाडमेर एवं बालोतरा शहर, सिणधरी तथा चौहटन कस्बे में अत्यधिक भीड-भाड को ध्यान में रखते हुए अस्थाई ग्रीन आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए 20 सितम्बर तक संबंधित उपखंड कार्यालय मंे आवेदन जमा करवाए जा सकेंगे।
कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु ने बताया कि बाडमेर शहर में आदर्श स्टेडियम में अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए 20 सितम्बर तक आवेदन पत्र उपखंड कार्यालय बाडमेर में जमा करवाए जा सकेंगे। उन्हांेने बताया कि उपखंड मजिस्टेªट बाडमेर, पुलिस उप अधीक्षक बाडमेर एवं आयुक्त नगर परिषद बाडमेर के साथ 20 सितम्बर से पूर्व आदर्श स्टेडियम का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे। इसके उपरांत आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर उपखंड मजिस्टेªेट बाड़मेर की मौजूदगी में 23 सितम्बर से पूर्व लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन कर 23 सितम्बर को सूची मय दुकान नम्बर के उपलब्ध कराएंगे। उपखंड मजिस्टेªट बाडमेर लॉटरी में आने वाले आवेदकों से चालान जमा करवाकर आवेदन पत्र वरीयतानुसार सूची मय दुकान एवं चालान नंबर के 30 सितम्बर को जिला मजिस्टेªट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि बालोतरा शहर में लूनी नदी किनारे छतरियों का मोर्चा बालोतरा, सिणधरी कस्बे में मेला मैदान तथा चौहटन कस्बे में प्रस्तावित स्थल राआउमावि चौहटन में अस्थाई ग्रीन आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए 20 सितम्बर तक आवेदन पत्र उपखण्ड कार्यालय बालोतरा, उपखंड कार्यालय सिणधरी तथा उपखण्ड कार्यालय चौहटन में जमा कराए जा सकेंगे। उपखंड मजिस्टेªट बालोतरा, उप अधीक्षक पुलिस बालोतरा एवं आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के साथ 20 सितम्बर से पूर्व लूनी नदी किनारे छतरियों का मोर्चा बालोतरा का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह उपखंड मजिस्टेªट सिणधरी, उप अधीक्षक पुलिस गुडामालानी, तहसीलदार सिणधरी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सिणधरी के साथ मेला मैदान सिणधरी तथा उपखंड मजिस्टेªेट चौहटन, उप अधीक्षक पुलिस चौहटन, तहसीलदार चौहटन एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति चौहटन के साथ प्रस्तावित स्थल राआउमावि चौहटन में व्यवस्था संबंधित संयुक्त निरीक्षण कर 20 सितम्बर से पूर्व रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। संबंधित उपखंड मजिस्टेªट प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र वरीयतानुसार मय सूची के 30 सितम्बर को जिला मजिस्टेªट कार्यालय बाडमेर में प्रस्तुत करेंगे। बाड़मेर जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन जिला कलक्टर कार्यालय बाडमेर में जमा कराने की अन्तिम दिनांक 20 सितम्बर, 2022 निर्धारित की गई है। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। उन्हांेने बताया कि विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के अनुसार एक समूह मंे 50 से अधिक दुकानंे नहीं होगी। अस्थाई दुकान निर्माण निर्माण मंे नियम 84 एवं 85 मंे अंकित शर्तों की पालना पूर्णतया सुनिश्चित करनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौेरान पारदर्शिता एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि बाड़मेर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी का विक्रय किया जाएगा। ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जाएगा। जिले में सभी को गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
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