सोमवार, 6 जून 2022

आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश

बाड़मेर, 06 जून। जिले के समस्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस एजेंसियों को जिले में वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि एवं बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित मात्रा तक आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।

जिला कलक्टर (रसद) लोक बंधु ने बताया कि जिले में प्रत्येक रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल, प्रत्येक गैस एजेन्सी पर 50 गैस सिलेण्डर तथा समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को 01 क्विंटल गेहॅू का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है। आदेशानुसार समस्त रिटेल आउटलेट द्वारा आरक्षित रखी जाने वाली डीजल/पेट्रोल की मात्रा टैंक में रहने वाले डेड स्टॉक के अतिरिक्त होगी। आरक्षित स्टॉक को जिला रसद अधिकारी तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरण किया जावेगा। आरक्षित स्टॉक नहीं रखे जाने की स्थिति को गम्भीरता से लेते हुए दोषी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 30 सितम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगा।
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