सोमवार, 18 जुलाई 2022

दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति होने पर मिलेगा पांच लाख रूपये तक का आर्थिक सम्बल

 मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

बाड़मेर, 18 जुलाई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत बीमित परिवारों के किसी सदस्य की योजना के पॉलिसी शिड्यूल में अंकित दुर्घटनाओं मे से किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति होने की स्थिति में पांच लाख रूपये तक का आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जाता है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदसिंह रतनू ने बताया कि मुंख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत एक मई, 2022 अथवा इसके पश्चात् होने वाली दुर्घटनाओं को कवर किया जाएगा तथा दावा प्रपत्र ऑनलाइन भरे जाने का प्रावधान है, जो योजना की वैबसाइट http://mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर अथवा ई मित्र के माध्यम से भरे जा सकते है।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...