बुधवार, 1 जून 2022

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित

बाड़मेर, 01 जून। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। विनिर्माण, सेवा अथवा व्यापार क्षेत्र अन्तर्गत नवीन उद्यम स्थापित करने एवं स्थापित उद्यम का विस्तार करने के इच्छुक उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं को योजनान्तर्गत बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक हरीश कुमार व्यास ने बताया कि योजनान्तर्गत राज्य के सभी वर्ग के आवेदकों को उद्यम स्थापित करने पर 5 से 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाता है। उक्त योजना में होटल, रिसोर्ट, पेट्रोल पम्प, वेयर हाउसिंग, पत्थर कटिंग, पत्थर कार्विंग, पत्थर पॉलिसिंग, सिलाई मशीन, ई-मित्र, फोटो कॉपीयर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरल स्टोर एवं प्रोविजन स्टोर, मसाला उद्योग, मोबाईल रिपेयरिंग, किराणा स्टोर तथा सभी तरह के मेन्यूफेक्चरिंग उद्योग, सेवा उद्योग तथा व्यापार इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।
उन्होने बताया कि मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय, विस्फोटक पदार्थ, पुनः चक्रित न किये जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद को अपात्र गतिविधियों की सूची में रखा गया है। योजना के लिए आवेदन www.sso.rajasthan.gov.in पर लॉग इन कर MLUPY Portal पर किया जा सकता है। आवेदन के लिए दस्तावेज के रूप में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आवेदक की फोटो, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
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